नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद की पुनर्विचार को खारिज कर दिया। याचिका में उसे जमानत देने से इन्कार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।
शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। जस्टिस अर¨वद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारी की पीठ ने पुनर्विचार याचिका की मौखिक सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुनर्विचार याचिका और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद हमें पांच जनवरी, 2026 के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई ठोस आधार या कारण नहीं मिलता है। इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।