यूआईडीएआई का बड़ा फैसला: आधार कार्ड अब जन्म तिथि का सबूत नहीं
आधारकार्ड सिर्फ पहचान पत्र: उम्र के लिए अब 10वीं की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र होगा दिखाना
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं होगा। आधार केवल पहचान और पते का प्रमाण बना रहेगा। जन्मतिथि साबित करने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों का उपयोग अनिवार्य होगा।
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार सिर्फ पहचान पत्र है – ये बताता है कि आप कौन हैं, आपका जन्म कब हुआ ये नहीं बताता आधार अधिनियम 2016 में जिक्र नहीं – कानून में आधार को जन्म तिथि के सबूत के तौर पर मान्यता नहीं दी गई
अगर आधार में लिखी जन्म तिथि गलत निकली तो यूआईडीएआई जिम्मेदार नहीं होगा। आपको खुद सही दस्तावेज दिखाने होंगे
पासपोर्ट, वाहन चलाने का लाइसेंस, स्कूल-कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी, पेंशन जैसी जगहों पर अब जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकसूची या पासपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। बैंक और संस्थाएं अपने स्तर पर तय करेंगी कि आधार को जन्म तिथि के लिए मानना है या नहीं।
यूआईडीएआई ने बताया कि आधार में जन्म तिथि कई बार अंदाजे से या बिना सबूत दर्ज हो जाती है। लोग जो कागज देते हैं, उसी के आधार पर लिख दिया जाता है। इसलिए ये पक्का सबूत नहीं है। अदालतों ने भी पहले कहा है कि आधार उम्र का अंतिम सबूत नहीं है।
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि पहचान और पते के लिए आधार कार्ड पहले की तरह पूरी तरह मान्य रहेगा। ई-आधार, एम-आधार, क्यूआर कोड सब चलते रहेंगे। सिर्फ उम्र साबित करने के लिए ये काम नहीं आएगा।
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